सरकार पहिले तय कइले रहुवे कि तीस से चालीस साल उमिर के बेरोजगारने के बेरोजगारी भत्ता दिहल जाई. बाकिर एह नियम में फेर बदल करत उमिर घटा के अब पचीस साल कर दिहल गइल बा. साथही निबंधन के तारीखो बदल दिहल गइल बा. अब ३१ अगस्त ले आपन पंजीकरण करवा लेबे वाला बेरोजगारन के भत्ता दिहल जाई. एह भत्ता के पावे खातिर पहिले आपन संपति बतावल जरूरी बनावल रहे जवन अब जरूरी ना होखी. आमदनी खातिर तहसील से मिलल आय प्रमाण पत्र का आधार पर बेरोजगारी भत्ता बाँटल जाई. भत्ता पावे वालन के पारिवारिक आमदनी सालाना छत्तीस हजार रुपिया से कम होखे के चाहीं.
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