आईएनएक्स मीडिया मामिला में कार्ति के ना मिलल राहत

नयी दिल्ली 06 मार्च (वार्ता) उच्चतमो न्यायालय से आईएनएक्स मीडिया मामिला में पहिले केंद्रीय वित्त मंत्री रहल पी. चिदंबरम के बेटा कार्ति चिदंबरम के आजु कवनो राहत ना मिलल. अदालत उनुका याचिका पर अगिला सुनवाई आठ मार्च के करी.
मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर आ डी वाई चंद्रचूड़ के तीन सदस्यीय खंडपीठ एह मामिला के सुनवाई के तारीख आठ मार्च तय कइले बावे.
कार्ति का तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल एह मामिला में अंतरिम राहत के गोहार ले के न्यायालय में उपस्थित हो के कहलन कि – हमनिका जांच एजेंसी के साथ हर तरह से सहयोग कइले बानी आ आगहूं करे के तइयार बानी.
सर्वोच्च न्यायालय कार्ति के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पंजीकृत मामिला ले के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नोटिसो जारी कइलसि.
कार्ति अपना याचिका में कहले बाड़न कि ईडी अपना अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके उनुका खिलाफ जांच करत बावे.

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