इलाहाबाद,13 अप्रैल (वार्ता). इलाहाबाद उच्च न्यायालय अपना आदेश के नकारे वाला जौनपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक भाष्कर मिश्रा के जेल भेजे के आदेश दिहलसि. अदालत उनुका के 15 दिन के जेल आ दू हजार रूपिया जुर्मानो लगवले बिया.
भाष्कर मिश्रा का साथही जौनपुर के एगो विद्यालय के प्रबंधक अजय कुमार सिंहो के जेल भेजत उनुको के एक महीना के जोल आ दू हजार रुपिया के जुर्माना के सजा सुनावल गइल बा.
विद्यालय के प्रधानाचार्य रणजीत सिंह के अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ई आदेश दिहलें. पिछला दस जनवरी 2017 के याची प्रधानाचार्य के सेवानिवृत्ति आदेश के रद्द करत हाई कोर्ट उनुका के सेवा में वापिस बहाल करे आ पूरा वेतन देबे के निर्देश दिहले रहुवे.
बाकिर डीआईओएस आ स्कूल के प्रबंधक कोर्ट के एह आदेश के पालन ना कइलन. अवमानना याचिका दाखिल होखलो पर एह लोग के एगो मौका दीहल गइल रहुवे बाकिर तबो ई लोग अपना जिद पर अड़ल रहि गइल तब अदालत डीआईओएस आ प्रबंधक के व्यक्तिगत रूप से तलब क लिहलसि आ दुनु जने के सजा सुनावत सीजेएम के मार्फत दुनु के जेल भेजे के आदेश दे दिहलसि.
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