प्रदेश सरकार खातिर राहत के बात भइल कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रदेश सरकार के अर्जी पर सुनवाई करत इलाहाबाद में गंगा आ यमुना में मूर्ति भसावे पर लगावल रोक हटा लिहलसि. बाकिर कहलसि कि ई छूट बस एही साल ला होखी. अगिला साल से पुरा राज्य में कतहूं एह नदियन में मूर्ति ना भसावल जाई.
प्रदेश सरकार का तरफ से कहाइल रहेकि समय अतना कम रह गइल बा कि अब मूर्ति भसावे खातिर दोसर इंतजाम ना हो पाई दोसरे एह रोक का चलते कानून व्यवस्था के हालत बिगड़ सकेला.
नदियन में मर्ति भसावे पर रोक का बारे में न्यायालय के कहना रहे कि तमाम जगह मूर्ति पूजा होला आ हर जगहा नदी ना होखे से ई कहल गलत बा कि मूर्ति नदिए में भसावल जाले.
(वार्ता)
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