पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव पर अदालत के रोक


कोलकाता, 12 अप्रैल (वार्ता). पश्चिम बंगाल में एक मई से शुरू होखे वाला पंचायत चुनावन पर आजु कलकत्ता उच्च न्यायालय 16 अप्रैल तक रोक लगा दिहलसि. साथही अदालत राज्य निर्वाचन आयोग से कहले बावे कि ऊ तीन दौर में होखे वाला एह चुनावन से जुड़ल सगरी दस्तावेज पेश करे.
न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार ई आदेश भारतीय जनता पार्टी के याचिका पर दिहलें जवना में कहल गइल बा कि राज्य में होखत चुनावी हिंसा का चलते विपक्षी गोल के उम्मीदवारन के परचा दाखिल नइखे करे दीहल जात.
उच्च न्यायालय इहो कहलसि कि आयोग के ओह उपायन का बारे में एगो विस्तृत हलफनामा दाखिल करे के चाहीं जवना में बतावे कि परचा दाखिला करे से रोके ला होखत हिंसा रोके ला का उपाय कइल गइल बा. उच्च न्यायालय इहो जानल चाहता कि परचा दाखिल करे ला एक दिन बढा़वल गइल काहे वापस ले लीहल गइल.

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