प्रीलीम में आरक्षण के असंवैधानिक बतवलसि पटना हाईकोर्ट

एगो दूरगामी फैसला में पटना हाई कोर्ट काल्हु कहलसि कि कवनो बहाली खातिर होखे वाला प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण ना लगावल जा सके. कोर्ट के कहना बा कि आरक्षण के नियम ओही में लगावल जा सकेला जवना के परिणाम पर बहाली होखे वाला होखे जबकि प्रीलीम से त मुख्य परीक्षा ला छँटनी भर होखेला. हालांकि कोर्ट इहो साफ कर दिहलसि कि एह फैसला के अगिला परीक्षा पर लगावल जाई हो चुकल पर ना जवना के मुख्य परीक्षा हो गइल बा ओह पर एह फैसला के लगवला से प्रशासनिक अराजकता पैदा हो जाई.

0 Comments

Recent Posts

अंजोरिया पर खोजीं -

आपन टिप्पणी, लेख, कहानी, कविता, विचार भेजे खातिर -

anjoria@rediffmail.com

अगर राउर रचना पहिला बेर आ रहल बा त आपन एगो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो साथ में जरूर डाल दीं.

पाठक-पाठिकन के राय विचार प्रतिक्रिया..