एगो दूरगामी फैसला में पटना हाई कोर्ट काल्हु कहलसि कि कवनो बहाली खातिर होखे वाला प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण ना लगावल जा सके. कोर्ट के कहना बा कि आरक्षण के नियम ओही में लगावल जा सकेला जवना के परिणाम पर बहाली होखे वाला होखे जबकि प्रीलीम से त मुख्य परीक्षा ला छँटनी भर होखेला. हालांकि कोर्ट इहो साफ कर दिहलसि कि एह फैसला के अगिला परीक्षा पर लगावल जाई हो चुकल पर ना जवना के मुख्य परीक्षा हो गइल बा ओह पर एह फैसला के लगवला से प्रशासनिक अराजकता पैदा हो जाई.
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