का होखी अगर रउरा लगे वोटर पहचानपत्र नईखे
एह हालत में भारत निर्वाचन आयोग के कहना बा कि ओह वोटर के तब कवनो फोटो पहचानपत्र देखावे पड़ी जइसे कि पासपोर्ट,ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सरकार भा सार्वजनिक उपक्रम के फोटो वाला सेवा पहचान पत्र, बैंक भा डाकघर के फोटोसहित पासबुक,...
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