फैसला आवे ले आधार लिंक करावल जरूरी नइखे


नयी दिल्ली, 13 मार्च (वार्ता). ‘आधार’ के जरुरी बनावे का खालाफ चलत मामिला में उच्चतम न्यायालय कहलसु कि फैसला आवे ले बैंक आ मोबाइल फोन वगैरह के आधार से लिंक करावल जरुरी ना होखी. एह तरह आखिरी तारीख 31 मार्च के लटकत तलवार आजु हट गइल.
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के अध्यक्षता वाली पांच-सदस्य वाली संविधान पीठ कहलसु कि फैसला आवे ले आधार के जरुरी होखे के शर्त खतम कइल जा रहल बा. हालांकि साथही इहो साफ कह दिहलसि कि कल्याणकारी आ सामाजिक योजनन ला आधार तबहियों जरुरी होखी. संविधान पीठ कहलसु कि सरकार बैंक खाता भा मोबाइल फोन के हर हाल में आधार से जोड़वावे के दबाव ना बना सके.

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