सजा सुनावें में लागल बीस बरीस, जमानत मिलल दू दिन में
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जोधपुर 07 अप्रैल. जोधपुर के अदालत से कांकाणी हिरण शिकार का मामिला में दोषी पावल गइल फिल्म अभिनेता सलमान के बीस बरीस चलल मुकदमा का बाद पाँच बरीस के ोल आ दस हजार रुपिया के जुर्माना के सजा मिलल रहुवे. बाकिर समरथ के नहीं दोष गुसाईं वाला अंदाज में दू दिन में सेशन कोर्ट से आजु जमानत मिल गइल. इहे बहुत बा कि ऊनुका दू राति जेल में काटे के पड़ल.
सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार जोशी दुनु पक्ष के सुनला का बाद जमानत पर सलमान के छोड़े के फैसला कइलन. सलमान का तरफ से कहाइल रहे कि ऊ अदालत के आदेश हमेशा मानत आइल बाड़न एहसे उनुका के जमानत मिल जाए के चाहीं.
बाकिर जमानत के विरोध करत लोकअभियोजक के कहना रहुवे कि सलमान के एगो गंभीर आरोप में सजा मिलल बा एहसे उनुका के जमानत जनि दीहल जाव.
सलमान के 25-25 हजार रुपिया के दू गो बाण्ड पर जमालत मिलल बा. साथही उनुका पर रोक लगावल गइल बा कि अदालत से आदेश लिहला बिना ऊ विदेश ना जइहें.

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