यूपी में आरक्षण के नयका कानून पर आपन फैसला हाई कोर्ट रोक लिहलसि

यूपी में लोक सेवा आयोग आरक्षण के नया कानून बना दिहले बा आ एकरा के चयन के हर सीढ़ी पर लगावे के फैसला कइले बा. एह नया तरीका से राज्य में सत्तर से अस्सी फीसदी सीट आरक्षण के अधिकारी प्रतिभागियन के चल जाई आ सामान्य वर्ग के प्रतिभागी टुकुर ताकत रह जइहें. हाई कोर्ट के आजु एह पर फैसला देबे के रहुवे आ एह चलते इलाहाबाद में धारा 144 लगा दिहल गइल बा आ स्कूल कॉलेजन के दू दिन खातिर बंद करा दिहल गइल बा. बाकिर कोर्ट आपन फैसला बचा के रख लिहलसि आ कहलसि कि अगिला दस दिन ले कवनो नया बहाली मत कइल जाव.

आरक्षण के नयका व्वयस्था में अधिका नंबर पावे वाला प्रतिभागियन के सामान्य कोटा के मान लिहल जाई बाकिर अगर चयन के अगिला चरण में उनकर नंबर कम आइल त उनुका के फेरु आरक्षण लाभ दे दिहल जाई. चित पड़ल त हमार, पट पड़ल त हमार आ अंटा हमरा बाप के वाला अंदाज के एह फैसला से नवहियन में बहुते नाराजगी बा.

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