पटना के स्पेशल विजिलेंस अदालत पश्चिम चंपारण के रामनगर प्रखंड के विकास पदाधिकारी रहल जवाहर लाल के भठियरपन रोके वाला अधिनियम के कईएक धारा में दोषी बतावत दू साल के जेल आ बीस हजार रुपिया जुर्माना के सजा सुना दिहलसि.
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