मेडिकल एडमिशन पर सुप्रीम कोर्ट के कड़ा रूख

आजु सुप्रीम कोर्ट साफ कहलसि कि हर साल पन्द्रह जुलाई का बाद सरकार, मेडिकल काउन्सिल भा डेन्टल काउन्सिल कवनो प्रवेश के कवनो तरह के मंजूरी भा मान्यता ना दीही. अगर अइसन भइल त अदालत के अवमानना के मुकदमा चलावल जाई.

दोसरे एह पाठ्यक्रमन में ओही प्रवेश परीक्षा का आधार पर दाखिला दिहल जाई जवना के आयोजन सरकार भा निजी कॉलेजन के संगठन करवले होखे.

अदालत का सोझा एगो मामिला आइल रहे जवना में साल २००६ २००७ सत्र में अनेके मेधावी विद्यार्थियन के अनदेखी करत दू गो लड़िकियन के प्रवेश दिहल गइल रहे. एह मामिला में छह गो अधिकारियन पर अवमानना के मुकदमा शुरू कइलसि आ दुनु लड़िकियनो पर पाँच पाँच लाख के जुर्माना लगा दिहलसि.

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