मेडिकल एडमिशन पर सुप्रीम कोर्ट के कड़ा रूख

आजु सुप्रीम कोर्ट साफ कहलसि कि हर साल पन्द्रह जुलाई का बाद सरकार, मेडिकल काउन्सिल भा डेन्टल काउन्सिल कवनो प्रवेश के कवनो तरह के मंजूरी भा मान्यता ना दीही. अगर अइसन भइल त अदालत के अवमानना के मुकदमा चलावल जाई. दोसरे एह पाठ्यक्रमन...

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