प्रदेश के 123 सेवा पर जनहित गारण्टी अधिनियम लागू
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उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के 123 सेवा पर जनहित गारण्टी अधिनियम लागू करे के फैसला लीहले बिया जेहसे कि जनता के समस्या के समाधान तय समय का भीतर हो जाव.
प्रदेश के उच्च शैक्षिक संस्थानन के अब दू दिन का भीतर प्रमाणपत्र आ उपाधियन के सत्यापन करे के होई. विश्वविद्यालयन मे परीक्षाफल घोषित भइला के 45 दिन भीतरे अंकपत्र दे देबे के होखी. अगर अंकपत्र नइखे मिलत त पहिला अपील तीस दिन भीतर आ दुसरका अपील पन्द्रह दिन भीतर निपटा देबे के होखी.
नया महाविद्यालय खोले का मामिला में अनापत्ति जारी करे से पहिले जिला प्रशासन के आख्या 30 दिन का भीतरे भेजे के पड़ी. एह बारे में अपील तीस दिन भीतर आ दुसरका अपील पन्द्रह दिन भीतर निपटा देबे के होखी.
(वार्ता)

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