पुलिस बहाली में कुछ जातियन के आरक्षण पर इलाहाबाद उच्च अदालत रोक लगवलसि
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उत्तर प्रदेश में 35 हजार 500 पुलिस कर्मियन के बहाली में अब ओह जातियन के आरक्षण के फायदा ना मिल पाई जवना जातियन के प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाअन में पूरा हो गइल बा. एहसे ओइसन जाति के आरक्षण लाभ पर रोक लगा दीहले बा.
ई आदेश काल्हु जारी करत न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल साफ कइले कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व के मतलब सरकार ई समुझे कि जवना समूह के 50 प्रतिशत ले प्रतिनिधित्व सरकारी सेवा में मिल चुकल बा.
अदालत के एह फैसला से कुछ बड़की पिछड़न जातियन के नुकसान होखी छोटकी पिछड़ल जातियन के फायदा मिली, सामान्य वर्ग पर एह फैसला से कवनो असर नइखे पड़े वाला. ई पिछड़ा आ अति पिछड़ा का बीच के मामिला बा.
(वार्ता)

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